यहाँ समझें! 7.75 लाख तक की इनकम पर कितना देना होगा TAX – पूरी उपडेट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार सातवीं बार बजट पेश कर रिकॉर्ड बनाया। अपने 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उन्होंने शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर फोकस किया। साथ ही नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले बिहार और चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाले आंध्र प्रदेश के लिए केंद्र सरकार उदार रही।

7.75 लाख तक की इनकम

7.75 लाख तक की इनकम वाले नए टैक्स रिजीम के चयनित व्यक्तियों के लिए अब टैक्स मुक्ति है। इससे उन्हें 17.5 हजार रुपए का लाभ मिला है। पहली नौकरी वालों को जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, सरकार तीन किश्तों में अधिकतम 15 हजार रुपए देगी।

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15 हजार करोड़ रुपये

मोदी सरकार 3.0 नीतीश कुमार की JDU और चंद्रबाबू नायडू की TDP के समर्थन से बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए वित्त मंत्री ने 58 हजार 900 करोड़ रुपये और 15 हजार करोड़ रुपये की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए घोषणा की।

10 लाख तक की पुरानी आमदनी पर नहीं लगेगा।

पुराने टैक्स विकल्पों में से डिडक्शन 87A का इस्तेमाल करने पर 5 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। अगर आपकी सालाना आय 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो आप पर 20% तक टैक्स लगेगा। इसका मतलब है कि आपको 1,12,500 रुपये टैक्स देना होगा। हालांकि, इनकम टैक्स कानून में कई प्रावधान हैं, यानी टैक्स छूट, जिसके जरिए आप 10 लाख तक की आय को टैक्स-फ्री बना सकते हैं।

My name is Vanshika Kumari. I have been in the field of journalism for the past 3 years. I have a strong interest in writing news articles. Currently Working with sacchisewa.com as Senior Editor. If you have any questions for me, please feel free to share: contact: [email protected]

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