Vehicle HSRP Update: नमस्कार मित्रों, पुराने वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अब अनिवार्य हो गया है। 31 जुलाई तक लगवाने की अंतिम तिथि थी, लेकिन एक नया आदेश जारी किया गया है जिसमें 10 अगस्त तक अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। इस आदेश के अनुसार, एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाना अब जरूरी है। जुर्माना लगाया जा सकता है, जो 10000 रुपए तक हो सकता है।
HSRP लगाने की दिनांक को 10 अगस्त तक बढा
HSRP लगाने की दिनांक को 10 अगस्त तक बढाकर बताया गया है | वाहन के मालिकों को पहले 10 अगस्त से उनकी गाड़ी के एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, फिर वे चालान से बच सकते हैं | 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों पर सभी को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट क्या है
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एल्युमिनियम से बनी होती है और इसे कम से कम एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले स्नैप-ऑन-लॉक का उपयोग करके वाहन के आगे और पीछे चिपकाया जाता है। इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता।
स्थापना के बाद, इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता और यहाँ दूसरी प्लेट नहीं लगाई जा सकती। HSRP पर लिखे नंबर प्लेट के बॉर्डर पर हॉट स्टैम्प फिल्म से ढके होते हैं। “भारत” शब्द 45 डिग्री के कोण पर लिखा जाता है। और इसे आसानी से सीसीटीवी कैमरों पर कैद किया जा सकता है।
एचएसआरपी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की आवेदन प्रक्रिया
सबसे पहले, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए एचएसआरपी आवेदन करने के लिए आपको siam.in वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ अपने वाहन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर आदि की जानकारी से रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर, आपको वाहन निर्माता कंपनी, जिले और सबसे नजदीकी वाहन डीलर का चयन करने के बाद एचएसआरपी प्लेट के लिए नंबर प्लेट का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।
इसके बाद अपना स्टॉल बुक करने के लिए अपने रिकॉर्ड के भुगतान की रसीद प्राप्त करनी है. आपके मोबाइल पर आवेदन की मैसेज प्राप्त होगी, और फिर आप चुने गए नजदीकी डीलर के पास जाकर एचएसआरपी लगा सकते हैं | ऑनलाइन पेमेंट करना अनिवार्य होगा और अन्य किसी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा।