हाल ही में राज्य सरकार की ओर से चुनाव के बाद पहली बार कैबिनेट बैठक शराब को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। जिसके तहत विदेशी शराब खरीदीरी बिचौलिया प्रथा खत्म होगी। अब सरकार की ओर से नए कानून के तहत लाइसेंस सिस्टम को खत्म की जाएगी।
फैसले के अनुसार एजेंसी को या दावा किया जा रहा है कि अब उन्हें लाइसेंस को जरूरत नहीं देखने को मिलेंगे। इस लाइसेंस को रद्द करने के साथ है नई लाइसेंस पारित किए गए हैं। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी निम्नलिखित है।
यह जानकारी प्रस्तुत की जा रही है कि एफएल 10 लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। सिर्फ सरकारी एजेंसी ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन के माध्यम से 10 लाइसेंस मिलेंगे। लाइसेंस को राज्य करने के साथ शराब निर्माता को सीधे शराब बेचने की निर्णय दिए गए हैं।
खुशखबरी मिलेंगे बिना लाइसेंस के शराब
इस जिम्मेदारी को कारपोरेशन के द्वारा शराब खरीदारी को लेकर एवं शराब सप्लाई के बीच जितने भी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता देखने को मिलती थी। इन सभी लाइसेंस को रद्द करके सरकार की ओर से नई नीति बनाई गई जिसके तहत लोगों को शराब खरीदने एवं बिजनेस लेकर किसी प्रकार की परेशानी देखने को नहीं मिलेंगे।
क्या है एफएल-10 लाइसेंस
इस लाइसेंस के तहत सरकार द्वारा कंपनियों एवं बाजारों पर शराब की खरीदारी सरकार की ओर से सप्लाई की जाएगी। इससे अधिकार को केवल सरकार द्वारा ही पारित किए जाएंगे।
मार्च 2020 से प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं शराब की खरीदी
कारपोरेशन ऑफ़ छत्तीसगढ़ के द्वारा यह जानकारी सुनने को मिल रही है कि संस्थानों में जितने भी शराब प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित किया जाता था। उन्हें बंद करके सरकार खुद नए कारपोरेशन के तहत शराब की शुरुआती करेगी।
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