Bihar Free Admission बिहार में सरकार की ओर से जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। आगामी समय में बच्चों की शिक्षा बिहार के प्राइवेट स्कूल में निशुल्क एडमिशन की जाएगी ऐसा बताया जाता है। गरीबों द्वारा आर्थिक स्थिति सही न होने की वजह से उनके माता-पिता अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए असमर्थ रहते हैं। जिसके चलते उनके बच्चे सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं।
इसी समस्या को देखने के लिए सरकार की ओर से नए नियम अनुसार बिहार के कई प्राइवेट स्कूल में फ्री में शिक्षा प्रदान की जाने की योजना बनाई गई है। साथी बच्चों को रजिस्ट्रेशन भी फ्री में की जाएगी। आइए संपूर्ण डीटेल्स जानकारी जानते हैं। आखिरकार विद्यालय में कब तक बच्चों की फीस रजिस्ट्रेशन की जाएगी।
Bihar Free Admission
बिहार के निजी कक्ष में कक्षा पहली से लेकर कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों को निशुल्क में रजिस्ट्रेशन करने के साथ पढ़ाई लिखाई कराई जाएगी। ऐसा बताया गया है कि प्राइवेट स्कूल में नियम अनुसार एक से 25% परिवारों के कारण उनकी शिक्षा व्यवस्था में समस्या देखने को मिली है। जबकि सरकार द्वारा नए नियम अनुसार विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों में भी शिक्षा प्रदान की जाएगी।
ऑनलाइन नामांकन रजिस्ट्रेशन शुरू
खबर अनुसार जानकारी प्रस्तुत की जा रही की कमजोर विद्यार्थियों को 2024 – 2025 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन को शुरू कर दी गई है। पंजीकरण शुरू होने की तिथि 1 जून से बताई गई है। जबकि इस प्रक्रिया को 26 जून तक ही देखने को मिलेंगे। इसलिए विद्यार्थी के माता-पिता से निवेदन है कि वह अपने बच्चों का एडमिशन नीजी स्कूल में निशुल्क करा सकते हैं।
नामांकन के लिए जरूरी कागजात
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाणपत्र
- जाति
- आय प्रमाण पत्र
- माता-पिता के आधार कार्ड सहित और भी अनिवार्यदस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटोबच्चे एवं माता-पिता के
- मोबाइल नंबर
- ईमेलआईडी
कक्षा 1 से आठवीं तक निशुल्क शिक्षा
यदि आप भी अपने बच्चों की शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूलों को सुनना पसंद करते हैं तो आज ही अपने आसपास के क्षेत्र में जाकर बच्चों का एडमिशन किसी प्राइवेट स्कूल में कर सके। इसके लिए आपको निशुल्क रजिस्ट्रेशन भी देने पड़ेंगे जो भी माता-पिता अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए यह जानकारी प्राप्त करना चाहते कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार से सूचित कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम एवं शर्तें लागू की गई है।
- बच्चों को प्राइवेट स्कूल में शिक्षा प्रदान करने के लिए माता-पिता की वार्षिक आय को 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बच्चों की आयु 6 वर्ष से कम होना अनिवार्य है।