Driving Licence New Rules: ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर लोगों के बीच बेहतर गुड न्यूज़ सुनाई जा रही है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको आरटीओ जाकर टेस्ट देने की सकता नहीं है। ड्राइविंग टेस्ट के लिए अपने आसपास के निजी ट्रेनिंग सेंटर और ड्राइविंग स्कूल में जाकर इसकी समीक्षा कर सकते हैं।
सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर एक बड़ी ऐलान किया गया जिसके तहत इस नियम को 10 जून से लागू किया जाएगा। जबकि नए नियम में तीन बार बदलाव किए गए हैं। आईए जानते हैं वह मतलब क्या है।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कहां देना पड़ेगा टेस्ट?
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको आरटीओ के चक्कर काटने नहीं होंगे। आप आसानी से अपने निजी टेस्टिंग सेंटर से टेस्ट में पास होने के साथ प्रमाण पत्र के जरिए आप आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं।
निजी ड्राइविंग स्कूलों के लिए नए नियम
- ट्रेनिंग सेंटर के पास करीबन कम से कम 1 एकड़ जमीन ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए होना अनिवार्य है।
- दो एकड़ जमीन होने के साथ विकल की जानकारी होनी आवश्यक है।
- सभी प्रकार की सुरक्षा ट्रेनिंग सेंटर पर होना अनिवार्य है।
- 5 वर्ष का एक्सपीरियंस एवं हाई स्कूल डिप्लोमा ट्रेनर के पास होना चाहिए।
लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की ऑनलाइन प्रोसेस
- सरकार द्वारा उपलब्ध आप ऑफिशल वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in की सहायता ले सकते हैं।
- आप अपने राज्य का चुनाव करें
- अप्लाई फॉर्म लर्नर पर क्लिक करें
- लर्नर एप्लीकेशन को ध्यान पूरा फिल अप करें।
- दस्तावेज एवं फीस फीस को जमा करने के साथ तय तारीख को आरटीओ के पास जाएं।
- लर्नर लाइसेंस जारी होने के बाद आप आसानी से एक महीना के अंदर परमानेंट लाइसेंस बना सकते हैं।
- लर्नर लाइसेंस की वैलिडिटी 6 महीना तक होती है।
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