इसमें बताया गया है कि हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए दैनिक भत्ते को डबल कर दिया है। राज्य पुलिस कर्मचारियों को अब 20 दिन का दैनिक यात्रा भत्ता मिलेगा, जो कि पहले 10 दिन था। गृह विभाग और वित्त विभाग के सहमति से यह निर्णय लिया गया है।
पुलिसकर्मियों को मिलने वाला दैनिक वेतन बढ़ा गया है
सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई थी और अब वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है। पुलिसकर्मी अब अपने स्टेशन से दूर भी तैनात रहे तो उन्हें पहले माह में 10 दिन का भत्ता मिलता था, लेकिन अब उन्हें 20 दिन का भत्ता मिलेगा।
लाभ सभी पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा
इस निर्णय के द्वारा पुलिसकर्मियों को अब सभी पुलिस स्टेशनों पर 20 दिन का दैनिक भत्ता मिलेगा। यह बदलाव सभी पुलिसकर्मियों को, चाहे वे कहीं भी हों, आधिकारिक यात्रा के दौरान महीने में 20 दिन तक भत्ता प्राप्त करने की सुविधा देगा।
कर्मचारियों को आमतौर पर 10 दिन
दर्शाना कि पुलिस कर्मचारियों को आमतौर पर 10 दिन से अधिक समय तक थाने से दूर रहना पड़ता है। कुछ समयों में इस अवधि 20 दिन से भी बढ़ जाती है और इसलिए दैनिक यात्रा भत्ते को बढ़ाने की मांग उठी थी। पिछले महीने 27 जून को कैबिनेट बैठक में पुलिस कर्मचारियों के दैनिक यात्रा भत्ते को बढ़ाने की मंजूरी दी गई।
कर्मचारियों को हर महीने 20 दिन का यात्रा भत्ता प्राप्त होता है
इसके अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों को महीने में 20 दिन का यात्रा भत्ता मिलेगा। बताया गया कि पुलिस कर्मचारियों को अब महीने में 10 दिन के यात्रा भत्ते की बजाय 20 दिन का भुगतान किया जा रहा है।