Employees Retirement Age Hike सरकार द्वारा कर्मचारियों को एक बेहद खुशखबरी सुनाई जा रही है। हाल ही में हाई कोर्ट द्वारा या फैसला तैयार की गई है कि कर्मचारियों को जिनके उम्र 60 साल तक ऐसे लोगों को सरकार द्वारा वापस सभी सेवाओं को प्रदान किए जाएंगे।
ऐतिहासिक फैसले के बाद हाई कोर्ट के द्वारा यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जिससे कर्मचारियों का उम्र 58 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट दे दी गई थी। ऐसे कर्मचारियों को फिर से वापस लिया जा रहा है।
फिर से सेवा में वापस लिया जाएगा
कर्मचारियों को खुशखबरी सुनाई जा रही है क्योंकि जितने भी कर्मचारी 58 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट हुए थे। उन्हें फिर से सेवाओं के लिए सरकार द्वारा नई प्रक्रिया के तहत वापस बुलाई जा रही है।
ऐसा बताया जाता है कि 58 वर्ष की उम्र में सेवाओं को पूरी करने के साथ कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया था। लेकिन फिर से हाई कोर्ट द्वारा नई फैसले को वापस प्रक्रिया को शुरू कर दी गई है।
इस मामले में मनोज घई जोकि हाई कोर्ट में याचिका के पद पर हैं। उनके द्वारा यह जानकारी प्रस्तुत की जा रही है 98 वर्ष की आयु में जीने कर्मचारियों को रिटायर में दी गई थी। उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा 2 वर्ष का सेवाओं देने की योजना कर्मचारियों के बीच साझा की जा रही है।
अवैध सेवानिवृत्ति गलत
हाई कोर्ट के द्वारा हाल ही में यह नोटिस जारी की गई है कि आगामी समय को देखते हुए दिव्यांग कर्मचारी को रिटायरमेंट देने के निर्देश जारी कर दी गई थी। जिन्हें फिर से वापस ली गई है।
सेवाग्रहण के अधिकार देने के लिए भी निर्देश
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के इस निर्णय के साथ दिव्यांग कर्मचारी को वापस नौकरी पर लौट के लिए जानकारी साझा की जा रही है। ऐसे कर्मचारी जो दिव्यांग कर्मचारी के तौर पर कार्यरत हैं। उन्हें फिर से बुलाई गई है एवं उन्हें अधिकारों को सम्मान प्राप्ति के साथ फिर से नौकरी पर रखी जा सकती है।
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PPO NO 21420070085501