कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ से पैसा निकालने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है द्वारा ऑटो मोड सेटलमेंट की शुरुआत की है। इससे 6 करोड़ से अधिक पीएफ सदस्यों को फायदा होगा, जो आपात स्थिति में उन्हें फंड उपलब्ध कराती है। 3 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे.
ऑटो-मोड सेटलमेंट के तहत कर्मचारी आपात स्थिति के दौरान अपने ईपीएफ से अग्रिम पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफओ अपने ग्राहकों को गंभीर बीमारियों के इलाज, शिक्षा, शादी और घर खरीदने सहित कुछ आपातकालीन स्थितियों के लिए धन निकालने की अनुमति देता है। किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए आप अपने पीएफ खाते से अग्रिम राशि निकाल सकते हैं।
ईपीएफओ ने दिया बड़ा ऐलान
अप्रैल 2020 में ही इस फंड के क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑटो मोड शुरू हो गई थी जब केवल बीमारी के समय ही पैसा निकाला जा सकता था, पर अब इसका दायरा विस्तारित किया गया है। आप अब ई पी एफ से बीमारी, शिक्षा, शादी या तक घर खरीदने के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं। इसके साथ ही अब सब्सक्राइबर्स अपने भाई या बहन की शादी के लिए भी एडवांस रकम निकाल सकते हैं।
जानिए कितना पैसा निकाला जा सकता है?
ईपीएफ खाते से एडवांस फंड की सीमा बढ़ा दी गई है। यह पहले 50,000 रुपये थी, पर अब यह 1 लाख रुपये है। अग्रिम निकासी का कार्य कंप्यूटर के माध्यम से होगा और किसी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। पैसे तीन दिनों में आपके खाते में पहुंच जाएंगे, लेकिन कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें केवाईसी, दावा अनुरोध की पात्रता और बैंक खाते का विवरण शामिल है।
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