EPFO Claim Settlement: वर्तमान समय में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के एडवांस राशि में बड़े बदलाव किए गए हैं यह जानकारी प्रस्तुत की जा रही है कि कई वर्षों से कोविद-19 एडवांस की सुविधा के चलते इस प्रक्रिया को बंद करने का फैसला लिया गया था। जबकि ईपीएफओ ने ऑफिशल जानकारी लोगों के बीच साझा की है।
ईपीएफओ के सदस्यों को कोविद-19 के चलते एडवांस राशि में प्रावधान किया गया था जिसके चलते यह साफ-साफ जानकारी प्रस्तुत की जा रही थी कि कोविद-19 के दौरान जितने भी लोगों के जॉब छुटने एवं वेतन में कटौती की गई थी। उन सभी सदस्यों को अलग तरीके से लाभ मिला। जबकि अधिसूचना यह जारी की गई थी कि आगामी समय में अब कोविद-19 किया से महामारी का प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे।
तत्काल प्रभाव से बंद हुई ये सर्विस
ऐसे में इसे एडवांस प्रभाव के जरिए बंद करने का तात्कालिक निर्णय लिया गया था इस नियम को विश्वास के लिए लागू किया था उन्हें यह जानकारी प्रदान की जाती है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक इपीएफ खाता धारकों तात्कालिक रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा प्रत्येक लोगों को जो आर्थिक रूप से असहाय है उन्हें इस स्कीम के तहत नए नियम को लागू करके पहली बार मार्च 2020 में पारित किया गया था।
उसके बाद नए नियम के मुताबिक खाता धारों के प्रत्येक सदस्यों को नॉन रिफंड एडवांस देने की नियम को लागू किया गया था एवं इनके लाभ भी लोगों के बीच देखने को मिली थी।
सैलरी में बेसिक तीन महीने या खाते में उपलब्ध राशि का 75 प्रतिशत तक निकासी
ईपीएफओ के नियमानुसार, प्रत्येक सदस्य को बेसिक सैलरी के रूप में तीन गुना यानी की 75% तक राशि निष्कासित करने की सुविधा प्रदान की गई थी ताकि वह अपने किसी भी कार्य जैसे घर खरीदने गृह ऋण शादी शिक्षा इत्यादि में कर पाए।
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