आप भी किसी प्राइवेट और सरकारी कंपनी में नौकरी करते हैं और आपका सैलरी का एक हिस्सा पीएफ अकाउंट में जा रहा है। तो अब हम आपको बता दें कि उनके नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। ईपीएफओ ने नियमों में बदलाव करते हुए सभी लोगों को दिए रहता जिससे कर्मचारियों को सहूलिया दी जाएगी।
हम आपको बता दें कि नए नियम के अनुसार आपको पीएफ के लिए आपको पासबुक का चेक का कॉपी सबमिट नही करना पड़ेगा। अब बस आपको बैंक का पासबुक का कॉपी अपलोड करना नहीं पड़ेगा। इससे जो भी नियमों में बदलाव हुआ है। उसे कर्मचारी आसानी से देख पाएंगे।
कर्मचारियों के लिए नए नियम में जरूरी बदलाव
ईपीएप की तरफ से जारी किया गया है जो भी दिशा निर्देश उसके अनुसार कर्मचारियों के हस्ताक्षर उन्हें बैंक की किताब की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके लिए पहले कर्मचारियों द्वारा डिटेल सेटलमेंट प्रक्रिया में दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ चेक या पासबुक की कॉपी जमा करना बहुत ही जरूरी होगा।
इसके साथ अब जितने भी कर्मचारी हैं। उनका टेंशन खत्म हो जाएगा। जिस कारण से कर्मचारियां उत्साह के साथ देखे जाएंगे। इसका फायदा उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जो भी पीएफ के लिए क्लेम कर रहे थे।
जाने कैसे करें ऑनलाइन क्लेम
- पीएफ कर्मचारी को ईपीएफओ की आधारित वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब कर्मचारियों को यूएन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद क्लेम वाले साइन पर क्लिक कर देना है।
- अब आपको स्क्रीन पर जो भी मांगे जा रहे हैं उन सभी डॉक्यूमेंट का कॉफी अपलोड कर देना है।
- अब आपको मेंबर का सभी जानकारी वैलिडेट करने की जरूरत है। अब यहीं पर आपका ईपीएफओ पोर्टल पर आपके क्लेम का प्रोसेस पूरा हो चुका है।
एक और जानकारी देना चाहते की मृत्यु के बाद क्लेम करने के नियम में परिवर्तन कर चुका है। किसी भी ईपीएफओ सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है। तो उसे आधार जानकारी के बिना भी नॉमिनी को पीएफ की रकम मिल जाएगा। उसका पीएफ खाता आधार से जुला होना चाहिए। तभी वह आसानी से लाभ ले पाएंगे।