यहाँ समझें कैसे: यदि आपका भले ही मासिक वेतन ₹70,000 हो, पर आपको अब टैक्स नहीं देना होगा

आयकर, जिसे इनकम टैक्स कहा जाता है, एक विशेष टैक्स है जिसे कोई नौकरीपेशा व्यक्ति नहीं बचा सकता, और उनको वेतन मिलता है केवल जब टैक्स कट चुके होते हैं। साल 2020 में निर्मला सीतारमण ने टैक्स कैलकुलेट करने के लिए नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) की घोषणा की थी, जिसके साथ ही पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) को भी बनाए रखा था।

उसके बाद, 2023 में नए टैक्स व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया, और अब ₹7,00,000 या उससे कम सालाना आमदनी पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87ए के तहत रिबेट मिलता है, जिससे कोई भी टैक्स चुकाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, पुरानी टैक्स व्यवस्था में धारा 87ए द्वारा प्राप्त अधिकार केवल उन्हें होता है जिनकी करने योग्य आय, अर्थात टैक्सेबल इनकम, ₹5,00,000 से कम हो।

New Tax Regime में ₹62,501 कमाने वालों को भी देना पड़ेगा टैक्स

अब जब आप ₹62,500 प्रतिमाह कमाते हैं, तो आपकी वार्षिक आय ₹7,50,000 होगी और ₹50,000 का मानक कटौती लागू करके आपकी कर योग्य आय ₹7,00,000 बचेगी, और अगर आपकी आय एक रुपया भी अधिक होती है, तो आकर्षित टैक्स के शून्य हो जाने के बजाय आपको उसी के अनुसार कर देना होगा।

कुछ विशेष मुद्राओं में निवेश करके पुराने कर प्रणाली में आयकर बचा सकते हैं।

पुरानी टैक्स व्यवस्था के बारे में बताया जाता है, जहां किराये के घरों में रहने वाले लोग शून्य टैक्स अदा करेंगे, भले ही उनकी आय ₹8,40,000 सालाना हो. चलो गिनती चलते हैं।

HRA Exemption करें हासिल

जिनकी मासिक आय ₹70,000 होती है, उनका मूल वेतन ₹24,500 और मकान किराया भत्ता ₹12,250 होता है। जब एक करदाता मकान मालिक को हर महीने ₹15,000 किराया देता है, तो वह सालाना ₹1,47,000 का टैक्स छूट (HRA Exemption) प्राप्त कर सकता है।

धारा 80सी के तहत पैसे बचाएं।

इसके अलावा, इस वेतन के अलावा, उनका भविष्य निधि भी काटा जाएगा, जो आमतौर पर मूल वेतन का 12% होता है, इसलिए इस मामले में, राशि प्रति माह ₹2,940 या सालाना ₹35,280 होगी, जो कर-मुक्त हो सकती है। आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत।

इस करदाता को अब धारा 80सी के तहत ही पूरे साल में ₹1,14,720 की बचत करनी होगी, जिसमें पीपीएफ (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि खाता (एसएसए), बच्चों की शिक्षा शुल्क, और जीवन बीमा बीमा प्रीमियम में जमा किया जा सकता है। है. इस प्रकार धारा 80सी के अंतर्गत मीटिंग वाली पर अधिकतम ₹1,50,000 की छूट प्राप्त की जा सकती है।

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