बड़ी खबर! अब ड्यूटी के दौरान सफर के लिए GRP, RPF को भी खरीदना होगा ट्रेन टिकट, ID Card से नहीं चलेगा काम

रेलवे से हर दिन लाखों लोग यात्रा करते हैं और रेलवे को सबसे आसान साधन माना जाता है। इसके अतिरिक्त, रेलवे आम लोगों के लिए वित्तीय रूप से अधिक उपयोगकर्ता को है। यहां तक कि कुछ सरकारी कर्मचारियों को रेलवे द्वारा छूट भी दी जाती है, लेकिन यह भुगतान भी अन्य सरकारी निगमों से लेता है क्योंकि यह एक अलग निकाय है।

ट्रिब्यूनल ने रेलवे के लापरवाह रवैये को भी चिन्हित किया

रेलवे ने अदालत में दावा किया है कि जीआरपी और आरपीएफ कर्मचारियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए पहले वैलिड परमीशन लेनी होगी या फिर टिकट खरीदनी होगी। ट्रेन सफर के लिए केवल पहचान पत्र नहीं होगा। ट्रिबुनल ने एक कॉस्टेबल के माध्यम से मुआवजे की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि उस समय ट्रेन से गिरने पर वह अफसरी कर्तव्य में था।

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अहमदाबाद में ट्रिब्यूनल ने रेलवे के लापरवाह रवैये को भी चिन्हित किया है, जो राजकीय पुलिस जीआरपी कर्मचारियों को ड्यूटी कार्ड पास जारी करने के साथ संबंधित सर्कुलर में शामिल है। ये कर्मचारी अक्सर यात्रा करते हैं।

सूरत-जामनगर इंटरसिटी ट्रेन

जीआरपी कांस्टेबल राजेश बगुल ने रेलवे में याचिका दायर कर रेलवे से ब्याज के साथ आठ लाख रुपए का मुआवजा मांगा था। उन्होंने दावा किया कि सूरत-जामनगर इंटरसिटी ट्रेन से लौटते समय गिर गए थे और उन्हें चोटें और पैर का एक हिस्सा कट गया था।

वैध यात्रा दस्तावेज की अभाव

बगुल की याचिका में वह सूरत रेलवे पुलिस थाने में आधिकारिक ड्यूटी के लिए गए थे, परंतु विनय गोयल ने उनकी याचिका खारिज कर दी क्योंकि बगुल ने वैध यात्रा अनुमति प्रस्तुत करने में असफल रहे थे। वैध यात्रा अनुमति के बिना आवेदक को वास्तविक यात्री नहीं माना जा सकता।

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