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Indian Railway News ट्रेन में 2 लीटर तक कैसे शराब की बोतल ले जाए रेलवे के नए नियम जाने क्या है…

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यदि आप ही भारतीय ट्रेनों से यात्रा करते हैं और यह जानकारी जानना चाहते हैं कि क्या ट्रेन एवं हवाई जहाज में यात्रा करते वक्त शराब की बोतल ले जाए जा सकती है। या फिर क्या इस नियम को गैरकानूनी नियम माना जाता है। या फिर यदि आप ट्रेन एवं हवाई जहाज में यात्रा करते हैं। और आपको शराब की बोतल के साथ पकड़ा जाता है तो आपके साथ क्या हो सकता है। इस प्रकार की तमाम जानकारी यदि आप भी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह लेख ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें।

क्या ट्रेन में शराब ले जाई जा सकती है?

जैसा कि हम सभी को बताएं कि भारतीय रेल का साधन मानी जाती है। रेलवे के एक्ट 1989 के तहत यदि कोई व्यक्ति शराब को लेकर ट्रेन में यात्रा करते हैं। तो उनके लिए कई सख्त कानून बनाए गए हैं। ऐसा बताया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति यात्रा करते वक्त ट्रेन में शराब ले जाते हैं।

Indian Railway News sarab
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यह आपके राज्य या फिर जिस राज्य से ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं उसे ना राज्य पर निर्भर करता है, कि क्या उसे राज्य में शराब बंदी या फिर शराब चालू है। जैसा कि हम सभी को पता है कि कई राज्यों में शराबबंदी है। यदि आप शराब लेते हुए ऐसे राज्यों में पकड़े जाते हैं। तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। साथी आपको जुर्माना भी भरने पड़ सकतेहैं।

किन राज्यों में यात्रा करते वक्त शराब को पकड़े जा सकते हैं? 

भारत में ऐसे कई राज्य हैं जहां पर यदि आप शराब पीते हुए या फिर शराब लेकर यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं। तो आपको सरकार की ओर से जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है। बिहार, गुजरात, लक्षद्वीप और नागालैंड जैसे राज्यों में यदि शराब का सेवन करते हुए कोई व्यक्ति पड़ जाते हैं।

उन्हें डायरेक्ट गिरफ्तार किया जाता है एवं ऐसे राज्यों में शराब लेकर यदि आप ट्रैवल करते हैं। जिस पर सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाई गई है। इसलिए इन उपयुक्त राज्यों में यदि आप शराब लेकर पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना या फिर जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। 

कितनी शराब की अनुमति है?

यदि उपयुक्त राज्य के अलावा यदि आपके नहीं अन्य राज्य में रहते हैं। तो आप अधिकतम से अधिकतम 2 लीटर तक की शराब ले जा सकते हैं। इसके साथ ही बोतल पूरी तरीके से ढकी पैक और सील होनी चाहिए हालांकि ट्रेन में तो शराब ले जाने की अनुमति केवल तभी दी जाती है। जब आप बिना प्रतिबंधित राज्यों से गुजर रहे हैं। 

रेलवे अधिनियम 1989 के तहत सज़ा क्या है?

रेलवे के एक्ट 1989 के तहत यदि कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर खुलेआम में शराब सेवन करते हुए पकड़े जाते हैं। उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है एवं ऐसे व्यक्तियों को 6 महीने तक की जेल की सजा के साथ ₹500 तक की जुर्माना देनी पड़ सकती है। 

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