वर्तमान समय में जैसा कि हम सभी को पता है कि आजकल लोकसभा का चुनाव चल रही है। दूसरे चरण के मतदान को 26 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। जबकि 12 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश में 28 सीटों पर वोटिंग किया जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मतदान 18वीं का मतदान 4 जून से शुरू होगा वहीं पर प्रथम चरण की मतदान को कंप्लीट कर दिया गया है
यदि प्रथम चरण में लोकसभा कुल सीटों की संख्या देखी जाए तो 102 बताई गई है। जिसकी वोटिंग 19 अप्रैल पहले चरण में कर दी गई है। मतदान के दौरान प्रशासन के द्वारा यह जानकारी निकलकर सामने आई है। कि शराब बिक्री को लेकर 24 घंटे पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है।
वोटिंग का अधिकार
जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत में नागरिकों को जो वोटिंग करना चाहते हैं। उनका अधिकार 18 वर्ष से ऊपर बताए गए हैं। अब सवाल यह उठाएगी क्या वोटिंग के दौरान कोई व्यक्ति शराब पीकर वोटिंग कर सकता है। तो इसके बारे में पुलिस प्रशासन के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि 24 घंटे के अंदर शराब को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में जो भी व्यक्ति शराब पीकर भूथ देने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें वोट देने से इनकार कर दिया जाएगा।
मतदाताओं से निवेदन है कि वह किसी प्रकार की गलत नशे करके पूछ देने नहीं जाए वरना उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आए दिन एक से बढ़कर एक कानून सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं।
उन्हें पालन करने के लिए नागरिक को कहा गया है। इसलिए आप जहां भी आप अपने क्षेत्र में वोटिंग के लिए जा रहे हैं। तो मेरी राय आपके लिए यही होगी कि आप बिना किसी नशे किया अपनी वोटिंग के लिए जाए।
जनप्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार धारा 1951 के तहत 131 में प्रेसिडिंग ऑफीसर के पास यह अधिकार है। कि इस मामला में उन्हें जेल भेज दिया जाएगा पॉलिसी बूथ पर पुलिस का अधिकार आईपीसी के तहत मामला को दर्ज किया जाएगा। यदि आप शराब पीकर वोटिंग करने जाते हैं। तो आपको पुलिस प्रशासन द्वारा इसके मामले में जानकारी को दर्ज किया जाएगा।
आचार संहिता
चुनाव के दौरान ऐसा देखा जा रहा है कि देशभर में आचार संहिता को लागू किया गया है। जिसमें शराब पीकर जो भी व्यक्ति वहां की ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं। उन्हें भी इस मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि आचार संहिता के दौरान यदि आप शराब पीते हैं तो या नियम का उल्लंघन कहा जा सकता है।