Public Grievances and Pensions: Dr. जितेन्द्र सिंह ने उच्चतम प्राथमिकता के रूप में सरकार के द्वारा पेंशनभोगियों की शिकायतों का समाधान करने की जल्दी के लिए DOPPW पेंशन अदालतों का आयोजन किया है। जिसमें समस्याओं का समाधान तत्काल किया जाता है।
यदि आपकी कोई शिकायत है। तो आप पहले CPENGRAMS PORTAL पर शिकायत दर्ज करें और पेंशन अदालत के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा और आप अपना बकाया Arrear भी मांग सकते हैं।
Arrear का मिलना 20 साल के लंबे संघर्ष के बाद हुआ।
भगवान दास की मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी श्रीमती अनिता कनिक रानी को CPWD ने पति की पारिवारिक पेंशन और सेवानिवृत्ति बकाया के लिए स्वीकृति नहीं दी। उन्होंने अपनी शिकायत 5.12.2023 को CPENGRAMS Portal पर दर्ज की थी।
22.2.2024 को उनकी शिकायत पेंशन अदालत में सुनी गई। बाद में संबंधित विभाग ने बताया कि श्रीमती अनिता कनिक रानी के नाम पर पीपीओ 22.2.2024 को ही जारी किया गया था और उन्हें लगभग 22 लाख रुपये का Arrear मिलेगा।
7 साल बाद पुनरीक्षित पीपीओ (Revised PPO) प्राप्त हुआ।
निर्मला देवी, दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त स्वर्गीय किशन सिंह की पत्नी, ने 2016 से पीपीओ संशोधित करने और बकाया प्राप्त करने के लिए प्रयास किए, लेकिन वे सफल नहीं हुई। उन्होंने क्लेम पर शिकायत दर्ज की और उसे पेंशन अदालत में उठाया गया। 7वें सीपीसी के अनुसार संशोधित पीपीओ 5.4.2024 को जारी किया गया है और बकाया जल्द ही जारी किया जाएगा।
8 लाख रुपये के मेडिकल क्लेम की मंजूरी मिली।
श्रीमती सुप्रिया शैलजा, स्वर्गीय रजनीश यादव की पत्नी थी। स्वर्गीय रजनीश यादव की मौत 26.7.2017 को हो गई। कई बार मेडिकल क्लेम जमा करने के बावजूद उनके दावे की प्रतिपूर्ति नहीं की गई।
उन्होंने 13/6/2023 को CPENGRAMS Portal पर शिकायत दर्ज की गई। उनका मामला पेंशन अदालत में उठाया गया और विभाग ने बताया कि 8 लाख रुपये का भुगतान किया गया है और 3 लाख रुपये का दावा प्रक्रिया के अधीन है।
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