RBI ban on Co-operative Bank
हाल ही में आरबीआई के द्वारा दिया जानकारी प्रत्येक देश के नागरिक तक पहुंचाई गई है कि मंगलवार को महाराष्ट्र के उल्हासनगर स्थित डी कोणार्क अर्बन को ऑपरेटिव बैंक पर पैसे निकालना के अलावा कई सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। ऐसे में बैंक की ओर से खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए लगातार लोगों के बीच बेहद बुरा असर देखने को मिल रही है।
ऐसा बताया जा रहा है कि पत्र उपयोगकर्ता अपनी बीमा और क्रेडिट कार्ड गारंटी निगम से जमा राशि से ₹500000 जमा बीमा राशि प्राप्त का हकदार बन सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के द्वारा यह जानकारी निकाल कर सामने आई है, कि कोणार्क बैंक को ऑपरेटिव बैंक और बैंकिंग भी नियम अधिनियम 1949 की धारा एक्ट 35 के तहत 13 अप्रैल 2024 को प्रतिबंध लगाए गए हैं।
RBI ban on Co-operative Bank लोन मंजूर नहीं हो पाएगा
यह जानकारी निकाल कर सामने आई है कि आरबीआई के द्वारा बिना किसी अनुमति के कर्ज एवं अग्रिम को मंजूरी एवं नवीनीकरण नहीं किया जा सकता हैं। ऐसे में कोई निवेशक भी नहीं किया जा सकते हैं। और नहीं आप किसी से इस स्थिति में लेन देन भी कर सकते हैं। क्योंकि आरबीआई के नियम का उल्लंघन करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है।
RBI ban on Co-operative Bank अकाउंट से नहीं निकाल पाएंगे पैसे
इस स्थिति में केंद्र बैंक में अपने शब्दों में यह जानकारी वर्तमान समय में उपलब्ध कराई है कि जिस व्यक्ति के पास बचत खाता या फिर जमा करता के पास अन्य खाता देखने को मिलती है। उन्हें शेष राशि में कोई भी राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लेकिन इसके अलावा कर्ज को समायोजित करने की अनुमति दी जाएगी।
आरबीआई के द्वारा यह जानकारी निकलकर सामने आई है, कि कर्ज डाटा पर प्रतिबंध को बैंकिंग लाइसेंस करने के रूप में नहीं समझ जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में आरबीआई के द्वारा वित्तीय स्थिति को सही से सुधार करने के लिए बैंकिंग कागजात को जमा करने की आवश्यकता है।
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