RBI New Update: आरबीआई की ओर से नकद ऋण के संबंध में प्रत्येक कस्टमर के बीच दिया जानकारी साझा की जा रही है, कि 20000 से अधिक का नगद भुगतान नहीं करने की निर्देश को जारी किया गया है। इस नियम को आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। जो आयकर अधिनियम की धारा 269 एसएस को प्रदर्शित करती है.
आयकर अधिनियम की इस धारा के द्वारा यह जानकारी प्रत्येक व्यक्ति के बीच बताई जा रही है, कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ₹20000 से अधिक या फिर जमा लेते हैं। उनकी राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि केंद्रीय बैंक में आरबीआई फाइनेंस के माध्यम से इन विषयों पर चर्चा करने के लिए स्वर्ण ऋण स्वीकृत के विपरीत रोक लगा दी गई है।
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मणप्पुरम फाइनेंस के सीईओ वी.पी. नंदकुमार के द्वारा यह जानकारी प्रस्तुत की जा रही है कि निर्देश में ऋण देने की 20,000 रुपये भारतीय की सीमा को दोहराया जा सकता है। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के द्वारा ऐसी जानकारी प्रस्तुत की जा रही है कि मणप्पुरम फाइनेंस को लेकर अधिकांश रन ऑनलाइन विस्तृत किए जाते हैं और विशेष वितरण शाखों के द्वारा की जाती है।
आवेदकों के अनुसार यह जानकारी प्रस्तुत की जाती है कि इस निर्देश से पारदर्शिता बढ़ेगी। जिसके चलते औपचारिक बैंकिंग नहीं होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्र को इसके प्रभाव देखने को मिल सकती है। ऐसा कहा जाता है कि इसके चलते वित्तीय पहुंच पर कुछ प्रभाव देखने को मिल सकती है।
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