सरकार ने सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के निवेशकों को क्लेम अमाउंट ट्रांसफर किया। अमित शाह ने दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से यह कार्य किया है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जैसी कॉपरेटिव कंपनियां इनमें शामिल हैं।
112 लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये ट्रांसफर।
शाह ने शुक्रवार को 112 लाभार्थियों को पहली किस्त में 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दी। गृह मंत्री के अनुसार, पोर्टल पर 18 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। होम मंत्री शाह ने 18 जुलाई को सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के असली जमाकर्ताओं के वैध बकाया के लिए ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल’ (CRCS-Sahara Refund Portal) का शुभारंभ किया था।
रिफंड करने की प्रक्रिया शुरू
केंद्र सरकार ने सहारा ग्रुप की इन चार सहकारी समितियों में फंसे जमाकर्ताओं के 5,000 करोड़ रुपये रिफंड करने की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसे गृह मंत्री ने केवल एक करोड़ जमाकर्ताओं के क्लेम के लिए पोर्टल के माध्यम से निपटान करने का दावा किया था।
सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड का दावा कैसे प्रस्तुत करें?
सहारा रिफंड पोर्टल को सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से सीधे ऑनलाइन उपयोग किया जा सकता है। वास्तविक जमाकर्ता पोर्टल पर लॉग इन करके और ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म भरके पैसे का क्लेम किया जा सकता है। यहाँ पर दिया गया लिंक https://mocrefund.crcs.gov.in है।
बताइए, कौनसे दस्तावेज़ आवश्यक होंगे?
क्लेम प्रोसेसिंग के लिए सभी जमाकर्ताओं को आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होगे और उनके पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और एक बैंक खाता होना चाहिए।