Sinchai Nischay Yojna के द्वारा बिहार सरकार ने अपनी निजी या सामुदायिक जमीन पर कुआं और निजी भूमि पर तालाब और फॉर्म पौंड बनाने के लिए भारी सब्सिडी दी है। कुल 158 तालाबों और 91 कूपों का निर्माण किया जाएगा। किसान 19 जुलाई तक योजना का लाभ उठा सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करके।
सामुदायिक भूमि पर कूप
अगर आप अपनी निजी या सामुदायिक भूमि पर कूप और निजी भूमि पर तालाब और फॉर्म पौंड बनाने की योजना बना रहे हैं, तो सरकार सहायता करेगी। सिंचाई निश्चय योजना के अंतर्गत 158 तालाब और 91 कूप बनाए जाएंगे। 2024-25 वित्तीय वर्ष में 249 संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन खुल गया है। किसान 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।
इन जिलों के निवासियों को होगा फायदा
इस योजना से बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, पटना, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, भोजपुर और बक्सर के लोगों को फायदा होगा.
जगह की योजना कितनी होनी चाहिए
योजना के अंतर्गत निजी भूमि पर 10 फीट और 30 फीट गहराई वाले सिंचाई कूप निर्माण होगा, साथ ही सामुदायिक या सरकारी भूमि पर जल 15 फीट और 30 फीट गहराई वाले कूप भी बनाए जाएंगे।
जल संचयन तालाब का आकार निजी भूमि पर 150 फीट लंबा, 100 फीट चौड़ा, और 8 फीट गहरा होना चाहिए और फार्म पौंड के लिए 100 फीट लंबाई, 66 फीट चौड़ाई, और 10 फीट गहराई की जगह।
अनुदान की राशि कितनी होगी
80 प्रतिशत अनुदान प्राप्त करने के लिए निजी जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण किया जाएगा और सामुदायिक भूमि पर सिंचाई कूप निर्माण करने के लिए 100 प्रतिशत अनुदान प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा, निजी भूमि पर सिंचाई कूप निर्माण करने के लिए 100 प्रतिशत अनुदान प्राप्त किया जाएगा।
90 प्रतिशत अनुदान के साथ निजी भूमि पर निर्मित जल संचयन तालाब और फार्म पौंड के निर्माण पर कार्य के मापी के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
आवेदन कैसे किया जाए
ईसा। वेबसाइट https://state.gov.in/krishi/CitizenHome.html, कृषि विभाग के द्वारा दिए गए लिंक पर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए 13 अंकों का डीबीटी पंजीयन संख्या का उपयोग किया जाएगा।
संबंधित जिला के उप निदेशक (कृषि अभि) और सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण के लिए संपर्क किया जा सकता है विशेष जानकारी के लिए।