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इन तरीकों की मदद से कर सकते हैं टैक्स सेविंग! जानें डिटेल्स

समय पर टैक्स का भुगतान करना हर करदाता का कर्तव्य है, लेकिन टैक्स बचाने के लिए आयकर विभाग कई विकल्प प्रदान करता है। यदि आप भी टैक्स छूट के विकल्प खोज रहे हैं, तो यह समाचार आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम आपको वह विकल्प बताएंगे जिसके द्वारा आप आसानी से आयकर अधिनियम के अन्तर्गत टैक्स बचा सकते हैं।

यातायात कर्ता को समय पर टैक्स देना होता है

हर यातायात कर्ता को समय पर टैक्स देना होता है। कई यातायात कर्ताएं टैक्स छूट के विकल्प की तलाश करती हैं। आयकर विभाग टैक्सपेयर्स को टैक्स रिफंड का लाभ देता है। यदि आप भी टैक्स बचाने के लिए विकल्प खोज रहे हैं तो यह समाचार आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, आज हम आपको यह बताएंगे कि आप टैक्स बचा सकते हैं किस विकल्प को चुनकर।

  • एफडी को पैराफ्रेज़ करें और उसी शब्द संख्या का उपयोग करें।
  • आप एफडी में 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये का टैक्स बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ 7 से 8 फीसदी ब्याज मिल सकता है, लेकिन इस पर लगने वाले टैक्स का भी छूट ले सकते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश करने वालों को भी कर लाभ मिलता है। लॉक-इन अवधि पूरी होनी चाहिए। ध्यान रखें कि पीपीएफ में लॉक-इन अवधि 15 वर्ष है। पीपीएफ में मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता। जब आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) में निवेश करके 1 साल में 1 लाख रुपये तक का टैक्स रिडेम्पशन करते हैं, तो आपको 10 प्रतिशत कैपिटल गेन्सटैक्स लगता है।

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र

NSC में 6.8 फीसदी ब्याज प्राप्त होता है और इसमें कोई जोखिम नहीं है। इस योजना में आप 1 वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये का टैक्स छूट पा सकते हैं।

जीवन बीमा

भीमा पॉलिसी में भी कर छूट मिलती है। इसमें आप 1.5 लाख रुपये तक के लिए टैक्स डिडक्शन कर सकते हैं।

राष्ट्रीय निधि पेंशन योजना

एनपीएस की यह वॉलंटीयर स्कीम है, जिसमें आप 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये तक की कर छूट पा सकते हैं।

पुराने लोगों के लिए निवेश योजना

वृद्धावस्था नागरिक बचत योजना में (Senior Citizen Savings Scheme) निवेशकों को कर छूट का लाभ प्रदान किया जाता है। इस लाभ का उपयोग 60 वर्ष से अधिक उम्र के निवेशकों को होता है।

सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) बेटियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए आरंभ किया गया है। इसे एक टैक्स फ्री योजना माना जाता है जिसका अर्थ है कि इसके ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता।

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