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Indian Railways Rules: प्लेटफार्म टिकट लेकर भी आप कर सकते हैं ट्रेन का सफ़र, जानें रेलवे का यह नियम

जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं, तो आपने भी प्लेटफॉर्म टिकट खरीदा होगा। 10-20 रुपए का यह टिकट बहुत महत्वपूर्ण होता है। टिकट द्वारा आपको स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दो घंटे तक ठहरने का कानूनी अधिकार है। हालांकि, क्या आपको यह ज्ञात है कि प्लेटफॉर्म टिकट के बिना भी ट्रेन में यात्रा की जा सकती है।

हैरान मत होइये यह सच है। भारतीय रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकट के लिए विशेष नियम हैं। यह नियम यात्रियों को ई-टिकट के साथ रेलगाड़ी में यात्रा करने की अनुमति देता है। हालांकि इसके लिए एक निर्धारित शर्त है।

TTE से संपर्क करना

अगर आपके पास केवल प्लेटफ़ॉर्म टिकट है और आप गाड़ी में चढ़ गए हैं, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चेक इन काउंटर पर जाकर अपना टिकट बनवा सकते हैं। सच्चाई यह है कि यह रेलवे का ही नियम है। अगर किसी यात्री को एमरजेंसी में ट्रेन में सवार होना हो, तो वह प्लेटफॉर्म टिकट लेकर सीधे चढ़ सकता है, परन्तु वहें तुरंत TTE से संपर्क करना होगा।

250 रुपए जुर्माना

एक्सट्रा अभ्यास करने के लिए, आपको वहां जाने का टिकट खरीदना होगा। हालांकि, तब TTE कह सकता है कि रिजर्व सीट नहीं दी जा सकती। हालांकि, यात्रा को रोका नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में यात्री से 250 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा और किराया भी वसूला जाएगा।

वेटिंग टिकट के लिए क्या नियम हैं?

यदि आप वेटिंग टिकट ऑनलाइन खरीदते हैं और वह पुष्टि नहीं होता है, तो आप ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं। सामान्यत: वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करना विफल है। इस टिकट के साथ पकड़े जाने पर कार्रवाई हो सकती है।

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